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Wednesday, 21 December 2016

अब मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल



** हर श्रेणी के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगी सरकार की नई शर्त

** प्रदेश सरकार ने खींची लक्ष्मण रेखा

चंडीगढ़ : मनमाने ढंग से शुल्क वसूली करने वाले निजी स्कूलों के सामने प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। नए शैक्षणिक सत्र में निर्धारित शुल्क या फंड से अधिक वसूली करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों को 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फार्म-6 जमा कराने का निर्देश दिया है। हर श्रेणी के प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में आएंगे। 
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल (किसी भी बोर्ड से संबद्ध) को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथि तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को हार्ड कॉपी एवं निदेशालय को सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक या एमआइएस पोर्टल पर फार्म-6 ऑनलाइन जमा करवाएं। इस फार्म में स्कूलों के फंड से लेकर छात्रों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। यदि वे इसमें असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2016-17 के फार्म-6 में दिए नियम के अनुसार फीस स्ट्रक्चर लागू रहेगा। 
यह है फार्म-6
निजी स्कूलों को हर साल फार्म-6 भरना अनिवार्य होता है। इसमें स्कूलों को फंड से लेकर विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। स्कूल के बजट, खर्च व शिक्षकों के वेतन का पूरा ब्योरा इसमें शामिल है। इसका फायदा अभिभावकों को भी मिलता है। फार्म-6 के माध्यम से दाखिले के समय अभिभावकों को पता होता है कि साल में उसे अपने बच्चे की शिक्षा पर कितना खर्च करना है।

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