** सुविधा : शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नए निजी स्कूलों के लिए लॉगिन
रेवाड़ी : प्रदेश में कहीं भी नए प्राइवेट स्कूल खोलने पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। मैनुअल आवेदन भरने की जगह विभाग वेबसाइट पर प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता हैं। हालांकि आॅनलाइन किए आवेदन की एक कॉपी निदेशालय में स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आवश्यक रूप से भेजनी होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों के डीईओ डीईईओ को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया हैं। पहले चरण में प्राइवेट स्कूलों के अपग्रेडेशन नए स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं दूसरे चरण में स्कूलों को मान्यता देने के लिए आगामी समय में नया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लांच किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही बल्कि साथ ही सही ढंग से रिकार्ड रखने में भी सहायता मिलेगी। निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर एएस मान ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने पारदर्शिता से कार्य करने के लिए लाने के लिए नए प्राइवेट स्कूल खोलने अपग्रेड करने को ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई। अब कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल ऑनलाइन आवेदनों पर ही अमल किया जाएगा।
ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइनआवेदन के लिए आवेदक को विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट स्कूल एजुकेशन हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉग इन आईडी पासवर्ड से (अगर आप नए यूजर है तो पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा) ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से भरे। फार्म पूरी तरह से जांच कर सब्मिट करे प्रिंट आउट लेकर सभी पेजों को सत्यापित करे। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज फीस के साथ निदेशालय को केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इससे पहले हरियाणा स्कूली शिक्षा नियम 2003 के रूल 29 के अंतर्गत मैनुअल आवेदन किए जाते थे। इसमें कोई भी व्यक्तिगत, फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी को नियमानुसार फार्म-1 भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों शुल्क के साथ निदेशालय में जमा करवाया जाता था।
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