** जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक
** अभिषेक पूनिया की शिकायत पर हाईकोर्ट ने आयोग को किया तलब
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की चयन प्रक्रिया सवालों के कटघरे में नजर आ रही है। मामला हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड पंचकूला में डीजीएम की भर्ती का है। डीजीएम के एक मात्र पद के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट किया गया था। इसके लिए 80 प्रतिशत अंक पाने वालों को छोड़कर 65 प्रतिशत वालों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। आयोग के इस फैसले को एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है।
अर्बन एस्टेट टू के अभिषेक पूनिया ने हाई कोर्ट दायर की अपनी जनहित याचिका में आयोग पर उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए उसे गलत ठहराया है। अभिषेक कहना है कि वह डीजीएम की इस नौकरी के लिए आवेदन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूरी करता है। वह 80 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीए पास है। इसके बावजूद आयोग ने 65 प्रतिशत अंक पाने वालों को तो साक्षात्कार के लिए बुला लिया। जबकि मुझे नहीं बुलाया गया। ऐसे में मेरा साक्षात्कार कराया जाए। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए 18 फरवरी को आयोग से जवाब तलब किया है। इसके अलावा उम्मीदवार का साक्षात्कार कराने का भी निर्देश दिया गया है। साक्षात्कार होने और केस की अगली सुनवाई तक इस नौकरी का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। dbhsr
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