शिक्षा के मौलिक अधिकार की अधिसूचना के अनुसार स्कूल प्रबंधन कमेटी के एक्स ओफिसियों संयोजक मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक को बनाया गया है। शिक्षा के मौलिक अधिकार की केंद्र या राज्य सरकार की अधिसूचना में प्रधानाचार्य की कोई भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया गया है। बावजूद इसके प्रदेश में आज भी एसएमसी के संयोजक का कार्य प्रधानाचार्य कर रहे हैं। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश मलिक ने इसमें सुधार की मांग की।
अधिसूचना के अंतर्गत होंगे निम्न कार्य
- अध्यापकों की जवाबदेही तय करना।
- अवलोकन करना कि अध्यापक सेक्शन 27 में वर्णित ड्यूटी के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य के बोझ में तो नहीं है।
- विद्यालय में आसपास से बच्चों के नामांकन व लगातार उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
- अनुच्छेद में निर्धारित स्तर व मापदंडों के रखरखाव का अवलोकन करना।
- बच्चों के अधिकारों (विशेष रूप से मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, दाखिले से मना करने) के हनन पर स्थानीय अथोरिटी के नोटिस में लाना।
- सेक्शन चार के प्रावधानों को लागू करने के लिए जरूरतों को पहचानना, योजना तैयार करना।
- असक्षम बच्चों को पहचानना, उनका नामांकन बढ़ाना, उनकी क्रियाओं में भागीदारी करना व शिक्षा पूरी होना सुनिश्चित करना।
- विद्यालय में मिड डे मील का अवलोकन करना। djjnd
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