चंडीगढ़ : नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजूकेशन (एनसीटीई) की सिफारिशों के बिना टीचर्स एजूकेशन कोर्स कराने के मामले में एक जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनसीटीई से जवाब तलब किया है। चंडीगढ़ सेक्टर 49 निवासी वकील आरडी आनंद की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि फतेहगढ़ साहिब स्थित श्री गुरु ग्रंथ साहिब वल्र्ड यूनिवर्सिटी बीपी एड व एमपी एड कोर्स करवा रही है।
इसी तरह तलवंडी साबो स्थित गुरु काशी यूनिवर्सिटी बीपीई व बीपीएड के साथ साथ दो वर्षीय एम एजूकेशन में डिग्र्री कोर्स करवा रही है। इन सभी कोर्स को करवाने के लिए एनसीटीई की सिफारिश जरूरी है लेकिन यूनिवर्सिटी नियमों की अनदेखी कर कोर्स करा रही है। ऐसे में कोर्स बंद कर छात्रों को उनकी फीस रिफंड की जाए। db
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