** शैक्षणिक विभागों व महाविद्यालयों के मुखियाओं को दिशा-निर्देश जारी
रोहतक : जिन विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट हैं, उनका दाखिला महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध महाविद्यालयों में नहीं होगा। विवि प्रशासन ने इस संदर्भ में सभी शैक्षणिक विभागों व महाविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सैकड़ों विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रहेंगे और एक वर्ष तक घर बैठकर अगले वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एसपी वत्स ने बताया कि विवि नियमानुसार महाविद्यालयों में कंपार्टमेंट केस विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही, गैप ईयर केसों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय नियमानुसार गैप ईयर संबंधित हलफनामा व दस्तावेजी प्रमाण जमा कराना होगा। कुलसचिव डॉ. वत्स ने कहा कि प्रवेश संबंधित मामले में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में न भेजा जाए। संबंधित प्राचार्य अपने स्तर पर विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रवेश के मामले निर्धारित करें। गौरतलब है कि संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश बारे विश्वविद्यालय ने दिशा-निर्देश एडमिशन ब्रोशर (2014-2015) पहले ही जारी किया जा चुका है।
दूरस्थ शिक्षा हो सकती विकल्प
कंपार्टमेंट केस विद्यार्थियों को मदवि व महाविद्यालयों में रेगुलर एडमिशन से तो वंचित रहना पड़ सकता है, लेकिन मदवि के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से एडमिशन मिलने की संभावना है। हालांकि अभी तक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की तरफ से एडमिशन के लिए कोई गाइड लाइन जारी नहीं की है लेकिन इसके बावजूद दूरस्थ से कंपार्टमेंट केस विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। dj
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