चंडीगढ़ : स्पेशल भर्ती के जरिए हरियाणा सिविल सर्विसिस (एचसीएस) एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 20 पदों के परीक्षा परिणाम पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि नियमित भर्ती के चलते स्पेशल भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जस्टिस एसके मित्तल जसबीर अरुण पल्ली की खंडपीठ ने 9 सितंबर के लिए सुनवाई तय करते हुए इस दौरान रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
अलग अलग तीन याचिकाओं में हरियाणा सरकार की 16 सितंबर 2013 की अधिसूचना खारिज करने की मांग की गई जिसके तहत स्पेशल भर्ती करने का फैसला लिया गया। याचिकाओं में कहा गया कि इसके लिए सभी विभागों के प्रमुख को 15 अक्टूबर तक सिफारिशें भेजने को कहा गया। सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर एक ही पूल बना दिया जिससे अपने चहेतों को एचसीएस बनाया जा सके। इसके लिए नियमों में छूट दे दी गई जबकि इसके समांतर ही नियमित भर्ती प्रक्रिया जारी थी। नियमित भर्ती में पहले 30 पदों के लिए इंटरव्यू भी लिए जा चुके हैं जबकि दूसरे में 39 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
ऐसे में स्पेशल भर्ती के नाम पर सरकार ने अपने करीबी लोगों को एडजस्ट करने का फार्मूला निकाला है जिसे स्वीकार किया जाए। db
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