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Thursday, 14 August 2014

बड़ी राहत : ऑनलाइन आवेदन न कर पाने पर मैनुअल करें स्वीकार

** हाई कोर्ट ने नौकरी- दाखिले के लिए आवेदन करने वालों को दी बड़ी राहत
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नौकरी एवं दाखिले के लिए आवेदन करने वालों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के अनुसार नौकरी या कोर्स के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन को ही आधार नहीं माना जा सकता, ऐसे आवेदन न कर पाने वालों के मैनुअल आवेदन को स्वीकार करना होगा। ऑनलाइन आवेदन न कर पाने वालों को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। 
होशियारपुर की एक युवती ने आल इंडिया मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 41 वां रैंक हासिल किया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ एंड साइंस ने उसे एमबीबीएस में प्रवेश देने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि उसने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। युवती ने ऑनलाइन प्रवेश व इंटरनेट के बारे में अपनी समस्या यूनिवर्सिटी के सामने रखी लेकिन आग्रह को अस्वीकार कर उसे प्रवेश से वंचित कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कन्नन ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अच्छी बात है लेकिन इसे पूरी न करने वालों को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता।
"जमीनी हकीकत को भूल कर नियम लागू कर लोगों को उनके हक से वंचित करने के मामलों में अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती। किसी भी तरह के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने से पहले जमीनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए।"--जस्टिस के कन्नन                                    dj

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