** वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने दी मंजूरी
** वर्ष 2004 में यूपीए सरकार ने बेहद कड़े कर दिए थे नियम
** पिछले 10 साल में 12 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की हुई असामयिक मौत
नई दिल्ली : मोदी सरकार ने बैंक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब बैंक कर्मचारी के परिजन मृतक आश्रित योजना का लाभ दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह उठा सकेंगे। यानी बैंक कर्मचारी की 55 साल की उम्र तक मौत हो जाने पर उसके आश्रित बैंक में नौकरी पा सकेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है।
वर्ष 2004 में यूपीए सरकार ने योजना को काफी सख्त कर दिया था। इसके तहत केवल 35 साल की उम्र तक मौत होने और पांच साल से कम सेवा अवधि होने पर ही आश्रितों को नौकरी का लाभ मिलता था। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय सेवा मामलों के विभाग ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) को नई स्कीम लागू करने का प्रस्ताव पिछले हफ्ते भेज दिया था। इसके बाद आईबीए ने भी बैंकों को योजना लागू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। स्कीम 5 अगस्त 2014 से लागू होंगी। इसके तहत क्लर्क स्तर पर नियुक्तियां हो सकेंगी। नई योजना के लागू होने के बाद मृतक के परिजनों को दी जाने वाली एक मुश्त राशि देने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
किसे मिलेगा लाभ
बैंक के ऐसे नियमित कर्मचारी जिसकी मृत्यु 55 साल पूरी होने से पहले हुई है, उसके आश्रित जैसे पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, अविवाहित कर्मचारी होने पर भाई या बहन नौकरी के पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए आश्रितों को बैंक कर्मचारी की मृत्यु के 5 साल के भीतर आवेदन करना होगा। मृतक के अलावा यदि कोई बैंक कर्मचारी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर 55 साल से पहले सेवानिवृत हुआ है, तो उसके परिजन भी योजना के पात्र होंगे। नियुक्ति का अधिकार बैंक के सीएमडी, निदेशक मंडल के पास होगा।
पिछले दस साल में 12 हजार कर्मचारियों की हुई है मौत
नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक्स वर्क्स को आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 10 साल में 12 हजार से ज्यादा बैंक कर्मचारियों की मौत उनकी सेवा अवधि के दौरान हुई है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी अश्विनी राणा ने कहा है कि इस संबंध में हमने वित्त मंत्री अरुण जेटली से स्कीम को लागू करने की मांग की थी। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। au
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