चंडीगढ़ : हरियाणा स्टेट एजुकेशन एक्ट के नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों की 2 लाख 50 हजार खाली सीटों पर मुफ्त दाखिला दिलाने के लिए आवेदन करने की तारीख शिक्षा विभाग ने 10 जुलाई तक बढ़ा दी है।
इस संबंध में कानूनी लड़ाई लडऩे वाले दो जमा पांच मुद्दे जनांदोलन संगठन के संयोजक सतबीर हुड्डा ने बताया कि अगर किसी अभिभावक के बच्चों को 134-ए के तहत निजी स्कूल में फ्री एडमिशन मिल चुका है और वह किसी कारण से स्कूल बदलवाना चाहता है तो २५ जून तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। हुड्डा ने बताया कि जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए तक है या जिनके पास बीपीएल कार्ड है,वे अपने बच्चों को नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ा सकते हैं। db
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