** डीयू के अडिय़ल रवैये पर यूजीसी सख्त, निर्देशों के उल्लंघन को माना जाएगा कानून का उल्लंघन
नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के अडिय़ल रवैये पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सख्त हो गया है। आयोग ने रविवार को डीयू को नए निर्देश जारी किए। यूजीसी ने डीयू और उससे जुड़े कॉलेजों से केवल तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत दाखिले लेने को कहा है। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) के तहत दाखिले लेने से मना किया है। निर्देशों का पालन करने के लिए सोमवार दोपहर तक की डेडलाइन रखी गई है।
आयोग के मुताबिक निर्देश का पालन नहीं करने को यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन माना जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर डीयू अनुदान और उसके द्वारा दी डिग्री की मान्यता खत्म की जा सकती है। आयोग ने शिक्षकों, छात्रों और विधिक निकाय के प्रतिनिधित्व वाली 10 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय किया है। जो इन निर्देशों को लागू करने में डीयू को सुझाव देगा। db
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