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Tuesday, 7 April 2015

चस्पा करनी होगी स्कूल फीस

भिवानी : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से बच्चों से दाखिला व मासिक फीस वसूल कर रहे निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। अब उन्हें स्कूल के गेट के बाहर सूचना पट्ट पर दाखिला व मासिक फीस सहित बच्चों का पूरा विवरण दर्शाना होगा। 134ए के तहत गरीब बच्चों के दाखिलों संबंधी सूचना भी सार्वजनिक करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग स्कूल की मान्यता रद कर देगा।
प्रदेश भर के करीब 18 हजार निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से दाखिला व मासिक फीस की वसूली की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार द्वारा तय फीस ही वसूल किए जाने का फैसला सुनाया गया था। जिसके बाद प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त में शिक्षा दिए जाने के आदेश दिए थे। ये स्कूल फार्म 134ए का उल्लंघन कर अभिभावकों से मनमाने ढंग से फीस वसूल कर रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर ऐसे स्कूलों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए है। आदेशों के अनुसार निजी स्कूलों को स्कूल के बाहर सार्वजनिक सूचना पट लगाना होगा। जिस पर स्कूल में कुल बच्चों, स्टाफ, कक्षा के हिसाब से बच्चों से वसूली जा रही दाखिला व मासिक फीस का पूर्ण विवरण देना होगा। खास कर नियम 134ए के तहत किए गए दाखिलों की सूचना देनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी व खंड अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।                                                                          dj

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