चंडीगढ़ : प्रमोशन में आरक्षण के तहत पदोन्नत हुए एससी वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी पर रिवर्ट किए जाएंगे। करीब एक साल पहले नवंबर में आए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए भाजपा सरकार ने सभी विभागों से जानकारी मांगी है।
हाईकोर्ट ने फैसले पर अमल करने के लिए सरकार को केवल 3 महीने का ही समय दिया था, लेकिन दबाव में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद से ही करीब 5 हजार कर्मचारियों पर रिवर्ट होने की तलवार लटक गई थी। प्रशासन ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी कर सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है जो इस फैसले को लागू करने से प्रभावित होंगे। ऐसे कर्मचारियों की 16 मार्च, 2006 के बाद से ही सीनियरिटी संबंधी जानकारी भी मांगी गई है।
इन्हें हुड्डा सरकार ने पहले 16 मार्च, 2006 के निर्देशों के तहत और बाद में 28 फरवरी, 2013 की पॉलिसी बनाकर प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया गया था। हाईकोर्ट ने सरकारी निर्देशों को 7 अगस्त 2012 और पॉलिसी को 14 नवंबर 2014 को रद्द कर दिया था। db
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