चंडीगढ़ : जेबीटी नियुक्ति मामले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क्स के डाटा की फोरेंसिक जांच के आदेश देने के करीब एक महीने बाद आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से्ंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को मामले में और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। जस्टिस दीपक बहल ने उन दो हार्ड डिस्क्स के परीक्षण के बारे में सफाई मांगी है जिनमें 9500 जेबीटी टीचर्स की सिलेक्शन लिस्ट तैयार की गई। न्यायमूर्ति सिब्बल ने उक्त दो डिस्क से डाटा निकालने को मंजूरी दे दी है।
जस्टिस दीपक के ये आदेश गत 7 अक्तूबर को पेश की गई सीएफएसएल की रिपोर्ट पर उठी आपत्ति के बाद पारित किये गए हैं। सीलबंद तौर पर उक्त रिपोर्ट पेश की गई थी,और सिलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाए गये फार्मूले में खामियां पायी गई थीं। लेकिन बाद में कमीशन ने जो सुधार किये उनमें तकनीकी गलतियां हुईं और ठीक ढंग से किये गए।
पिछले साल 15 अगस्त को जारी सिलेक्शन लिस्ट को निरस्त करने को लेकर नरेश कुमार व अन्य की याचिका पर कार्रवाई करते हुए ही जस्टिस सिब्बल ने हार्ड डिस्क के डाटा की फोरेंसिक जांच के आदेश दिये थे। dt
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