चंडीगढ़ : कंप्यूटर टीचरों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के
दौरान प्रभावित टीचरों ने स्वयं को पार्टी बनाने की मांग की है। इस अर्जी
पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कैथल
निवासी अर्चना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार द्वारा हटाए
गए कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखने के फैसले को चुनौती दी थी। उसने आरोप
लगाया कि योग्यता को नजरअंदाज कर ठेके पर अयोग्य टीचर को नियुक्त किया जा
रहा है। याचिका के अनुसार ठेके पर रखे गए टीचरों को पूरी तरह योग्य नहीं
मानते हुए मौजूदा सरकार ने हटा दिया था। बाद में 2852 के करीब टीचर को
मार्च 2016 तक नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता के मुताबिक योग्यता पूरी
करने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई। dj
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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