.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Wednesday, 7 October 2015

नियम तोड़ गेस्ट भर्ती करने वालों पर हो कार्रवाई : हाईकोर्ट

** 719 गेस्ट टीचरों की भर्ती में नियमों की अनदेखी 
** 130 प्रिंसिपल, हेडमास्टर शिक्षा अधिकारी फंसे
चंडीगढ़ : नियमों की अनदेखी कर 719 गेस्ट टीचरों की नियुक्त के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर सरकार सात दिन में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दे। कोर्ट ने 13 अक्टूबर के लिए अगली सुनवाई तय करते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। 
सिरसा निवासी नानक चंद की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि नियमों की अनदेखी कर 719 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की गई। ऐसे में यह अदालत की अवमानना है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि अभी तक भर्ती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है जबकि कोर्ट ने पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। जस्टिस आरके जैन ने इस पर विभाग को सात दिन का समय देते हुए 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर्स 24 डीडीओ समेत 130 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई कर 13 अक्टूबर को आदेशों की पालना संबंधी रिपोर्ट तलब की है। 
याची के वकील जगबीर मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट ने सितंबर 2012 में इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन तीन साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अधिकारियों पर कार्रवाई लंबित है।                                                                                db

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.