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Tuesday, 13 October 2015

गेस्ट टीचर भर्ती मामले में आरोपी प्रिंसिपल और अफसर किए तलब

** शिक्षा निदेशालय में 20 को अपना पक्ष रखने का दिया मौका
** उपनिदेशक, बीईओ, डीईओ और कई प्रिंसिपल हैं आरोपी
चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 719 गेस्ट टीचरों की नियमों के खिलाफ नियुक्ति के मामले में सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने 3 उपनिदेशकों, 2 डीईईओ, 4 बीईईओ स्तर के बड़े अधिकारियों सहित कई प्रिंसिपल और डीडीओ से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। यह मामला फिलहाल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है और मंगलवार को ही विभाग को नानक सिंह बनाम टीसी गुप्ता के अवमानना मामले में अपना जवाब दाखिल करना है। सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने कुल 21 आरोपी अधिकारियों को नोटिस जारी कर 20 अक्तूबर को दोपहर ढाई बजे निदेशालय में तलब किया है, जहां उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में हिस्सा लेने का और अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।
सिरसा जिले के अहमदपुर निवासी नानक चंद की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 6 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट जस्टिस राकेश कुमार जैन की बेंच ने 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर्स व 24 डीडीओ सहित 130 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई न करने पर सरकार को फटकार लगाई थी। माना जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही आरोपी अफसरों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब कर लिया है और हो सकता है कि मंगलवार को सरकार इस मामले में सुनवाई की तिथि बढ़ाने की मांग हाईकोर्ट से करे।
सेकेंडरी शिक्षा निदेशक द्वारा जिन अफसरों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तलब किया है, उनमें जीएसएसएस झांसा कुरुक्षेत्र की प्रिंसिपल शशि दीवान, जीएसएसएसएस जीटी रोड पानीपत के तत्कालीन प्रिंसिपल नरेश कुमार अरोड़ा, जीएसएसएस सिवनी मंडी भिवानी के प्रिंसिपल कमलेश, हिसार के बीईईओ जग सिंह, झज्जर में डिप्टी डीईओ रहे सुरेश गोरया, जीएसएसएस घोगरियां जींद के प्रिंसिपल ओम प्रकाश, जीएसएसएस खरकड़ी भिवानी की प्रिंसिपल स्नेह लता, जीएसएसएस तिलपट फरीदाबाद के प्रिंसिपल सुनील कुमार, जीएसएसएस टोडा पंचकूला की प्रिंसिपल शीला विनोदिया, घरौंडा की बीईईओ सुषमा कुश, चीका में गुहला के बीईईओ प्रेम सिंह, नारनौंद के बीईईओ राम कुमार लोहान, जीएमएसएसएस समालखा के प्रिंसिपल राजवीर सिंह, जीएसएसएस रायवाली अंबाला के प्रिंसिपल सतीश कुमार कौशल जिन्हें टीचर पद पर रिवर्ट किया जा चुका है। गुड़गांव की तत्कालीन डिप्टी डीईओ नीलम भंडारी, रेवाड़ी में तत्कालीन बीईओ संगीता यादव, जीएमएसएसएस पानीपत की तत्कालीन प्रिंसिपल सरोज बाला गौड़, डबवाली की तत्कालीन बीईओ मधुबाला और नगौरा जींद की तत्कालीन बीईओ वंदना गुप्ता के नाम शामिल हैं। सभी आरोपियों को 20 अक्तूबर को दोपहर ढाई बजे निदेशक माध्यमिक शिक्षा पंचकूला कार्यालय में पेश होने को कहा गया है।
यह है मामला
वर्ष 2005 में हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का जिम्मा स्कूल प्रमुखों को सौंपा गया था। इसके चलते गेस्ट टीचरों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद व धांधलियां होने का मामला वर्ष 2011 में हुई विभागीय जांच में सामने आया था। इसे देखते हुए 9 सितंबर, 2012 को फतेहाबाद के लहरियां निवासी बिजेंद्र कुमार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी अधिकारियों व गेस्ट टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और कोर्ट के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की, लेकिन तीन साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया गया। इस पर सिरसा के अहमदपुर निवासी नानक चंद ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिसमें यह बात सामने आई कि अब तक 130 से ज्यादा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने गत 6 अक्तूबर को सरकार को फटकार लगाते हुए 13 अक्तूबर तक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।                                                               au 

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