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Thursday, 22 October 2015

हटाए गए 3581 गेस्ट टीचर सरप्लस नहीं

** प्रदेश सरकार ने मांगी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं दोबारा लेने की अनुमति
** हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स का विरोध कर रहे पक्ष से मांगा जवाब
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिए गए थे की पुन बहाली के लिए पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई हैं। 
बुधवार को प्रदेश सरकार ने अर्जी दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो उन 3581 सरप्लस गेस्ट जो 6 जुलाई के आदेश के बाद सरकार ने हटा दिए थे। सरकार उनको नियमित भर्ती तक सेवा में रखना चाहती है इसके लिए कोर्ट उनको इजाजत दे। सरकार ने अर्जी में कहा कि शिक्षा विभाग की 12 अक्टूबर की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नियमित टीचर की भर्ती तक इन टीचरों की सेवा लेनी चाहिए।
क्योंकी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने माना कि जिन आंकड़े के आधार पर इन शिक्षकों को सरप्लस बताया गया है वो पुराने थे और नवीनतम आंकड़ों व शिक्षा के अधिकार तक तहत टीचरों की कमी है ऐसे यह टीचर सरप्लस नहीं हो सकते हैं।
अर्जी पर तुरंत राहत नहीं
पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एस के मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने सरकार की अर्जी पर तुरंत कोई राहत न देते हुए सरकार की अर्जी पर सरप्लस गेस्ट टीचर की अपील जो सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर को तय है कि साथ सुनवाई करने का फैसला दिया। इसी के साथ बैंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को भी नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं।                                                                  hb









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