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Thursday, 8 October 2015

पंचायत चुनाव : अदालत के फैसले पर टिकीं भर्तियां और परीक्षा

** सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, चुनाव का ऐलान हुआ तो गड़बडाएगी व्यवस्था
** सरकार शुरू कर चुकी है स्वास्थ्य विभाग में पद भरने की प्रकिया
** विभाग के विभिन्न पदों के लिए 25 अक्तूबर को होनी है लिखित परीक्षा
** हरियाणा कर्मचारी आयोग ने परीक्षा केंद्र भी निर्धारित किए
** 21 अक्तूबर से आयोग की वैबसाइट से डाऊनलोड किए जा सकते हैं एडमिट कार्ड
रोहतक : पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता निर्धारित करने के मामले की बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई बृहस्पतिवार को भी होगी। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव प्रक्रिया रोकने के आदेश देने के तत्काल बाद 22 सितंबर की शाम को आदर्श चुनाव आचार संहिता को खत्म किया और एक्टिव मूड में आ गई। इसके उपरांत बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों के भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने भी परीक्षाएं शुरू कर दी, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। अगर अब चुनाव का ऐलान होता है तो भर्तियों में पेंच तो फंसेगा ही, साथ ही चुनावी शोरगुल में परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी। वहीं अब परीक्षा केंद्र बन रहे स्कूलों में मतदान केंद्र बनाने में भी मशक्कत होगी।
जुलाई में कार्यकाल खत्म
आठ अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय पंचायत चुनाव प्रक्रिया दोबारा से शुरू करवाने के आदेश देता है तो प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में सरकार को पद भरने की जो प्रक्रिया शुरू की है, वह रोकनी पड़ेगी। या फिर पद भरने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चुनाव करवाएगी। वैसे इस बात की उम्मीद कम ही है कि पद पहले भरे जाए और चुनाव बाद में कराए जाएं। क्योंकि पद भरने की प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। ऐसे में सरकार पहले चुनाव करवाने को ही प्राथमिकता देगी। क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो चुका है और अब कार्य अधिकारियों द्वारा कराए जा रहे हैं।
सितंबर को लगी थी चुनाव आचार संहिता
राज्य निर्वाचन आयोग ने गत 8 सितंबर को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा की थी। इसी दिन प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। लेकिन योग्यता निर्धारित करने के खिलाफ कामरेड प्रीत सिंह व अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय में 14 सितंबर को याचिका दायर कर दी। याचिका पर न्यायालय ने 21 व 22 सितंबर को सुनवाई की। 22 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए कि चुनाव प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए तथा मामले की सुनवाई के लिए 7 अक्तूबर निर्धारित की। सरकार ने मामला लंबा खिंचते देख 22 सितंबर को ही आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म कर दी।
इन पद्दो के लिए परीक्षा 
स्टॉफ नर्स, फार्मासिस्ट, एमपीएचडब्ल्य (पुरूष) प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजिनिस्ट, जूनियर इंजिनियर (बिजली) सिस्टर ट्यूट्र, डाइटिशिन पद को भरने के लिए 25 अक्तूबर को परीक्षा होनी है। स्टॉफ नर्स के लिए पंचकूला, अंबाला तथा कुरूक्षेत्र, फार्मासिस्ट के लिए कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, एमपीएचडब्ल्यू (पुरूष) प्रयोगशाला तकनीशियन,रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजिनिस्ट, जूनियर इंजिनियर, सिस्टर तथा डाइटिशियन के परीक्षा के लिए यमुनानगर में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की जानकारी वेबसाइड पर है। डायटिशिन की परीक्षा का समय सुबह दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे होगा।                                    hb 















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