नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बोनस के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा को 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने को मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में संशोधन संबंधी बिल को हरी झंडी दी। यह एक्ट उन कारखानों प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जहां 20 या अधिक लाेग काम करते हैं।
सूत्रों ने बताया कि संशोधित प्रावधान को अप्रैल 2015 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में बोनस भुगतान के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह करने का भी प्रस्ताव है। इस तरह 21,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले भी बोनस के पात्र होंगे। संशोधन विधेयक में धारा 12 में नए प्रावधान को शामिल किया गया है। यह सरकार को बोनस के आकलन के आधार में अंतर का अधिकार देता है। फिलहाल इसके तहत किसी कर्मचारी का वेतन 3,500 रु. माह से अधिक हो तो भी उसके न्यूनतम बोनस की गणना इसी राशि पर की जाती है।
कैबिनेट ने कारोबार में आसानी के लिए व्यवसायिक विवादों के निपटारे को दो अध्यादेशों को मंजूरी दी। इसमें आर्बिट्रेशन और कन्सीलिएशन एक्ट में संशोधन और कमर्शियल कोर्ट, हाईकोर्ट के कमर्शियल अपीलेट डिवीजन विधेयक, 2015 के कार्यान्वयन के लिए अध्यादेशों को मंजूरी शामिल है। ये विधेयक संसदीय स्थाई समिति के पास हैं। db
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