** कैंडिडेट प्रवीण कुमारी की याचिका पर हाइकोर्ट ने दिए थे जेबीटी पर मामला दर्ज करने के आदेश
** 100 जेबीटी पर हुआ मामला दर्ज
** शिक्षा विभाग ने किया अंडर रूल सात के तहत चार्ज
अम्बाला सिटी : अम्बाला के अलग-अलग स्कूल में कार्यरत 100 जेबीटी पर जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद भी ये सभी अपने पदों पर काम कर रहे हैं। हालांकि विभाग इन सभी को अंडर रूल सात के तहत चार्ज कर चुका है और जल्द ही मामले में इंक्वायरी अफसर बिठाकर जांच शुरू की जाएगी। इसी मामले में नामजद दो जेबीटी अग्रिम जमानत पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में कैंडिडेट प्रवीण कुमारी ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उसने जेबीटी की नियुक्ति को लेकर धांधली का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि हरियाणा सरकार द्वारा जो जेबीटी सलेक्ट हुए हैं, उनमें से अधिकतर के परीक्षा में फर्जी हस्ताक्षर हैं। तब हाइकोर्ट ने जेबीटी के हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटीईटी) की परीक्षा में इंपरेशन किए जाने के कारण उनके अंगूठों के निशान और हस्ताक्षर की जांच कराई गई थी। मगर फॉरेंसिक साइंस लैब मधुबन करनाल से अधिकतर जेबीटी के अंगूठों और हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए। इस पर हाइकोर्ट ने सरकार विभाग को उन जेबीटी के खिलाफ जालसाजी करके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।
"अब मामले की जांच इकोनॉमिक सेल कर रहा है। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। जल्द ही जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की जाएगी।"-- विजयकुमार, इंचार्ज इकोनॉमिक सेल अम्बाला।
"जेबीटी बलराज और संजय ने अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई है। इस पर 29 नवंबर को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आदेश हुए हैं। अन्य जेबीटी की जमानत को लेकर जल्द कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। वैसे मामले की सुनवाई दस दिसंबर को होगी।"-- सुनीलआनंद, शैलेंद्र शैली, एडवोकेट, अम्बाला।
'सभी जेबीटी टीचरों को अंडर रूल सात के तहत चार्ज किया हुआ है। उनके जवाब मांगे जा रहे हैं। जल्द ही इस मामले में इंक्वायरी अफसर लगाया जाएगा। जो इस मामले की जांच के बाद ही अपनी रिपोर्ट देंगे।"-- धर्मसिंह कादियान, डीईईओ अम्बाला। db
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