शिक्षा विभाग के निदेशक ने हर जिले के बीईओ डीईओ को सरकारी स्कूलों में वर्कलोड की जानकारी मांगी है। अगर प्रिंसिपल ने कोताही की तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल में हिंदी, सामाजिक विज्ञान गणित विषयों पर वर्कलोड की जानकारी देनी है। वर्कलोड आरटीई के पुराने नियमों के अनुसार ही दी जाएगी। इसमें मिडिल हेड को भी शामिल किया जाएगा। वर्कलोड की जानकारी शिक्षा निदेशक को भेजी जानी है। अगर वर्कलोड कम हुआ तो अतिथि अध्यापकों को वर्कलोड के अनुसार दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाएगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रदेशभर से हिंदी, सामाजिक विज्ञान गणित के 4073 गेस्ट टीचर को सरकार ने घर का रास्ता दिखा दिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन गेस्ट टीचर्स को 31 मार्च तक राहत दी है। db
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