** हाईकोर्ट ने चयन कमेटी से मांगा हलफनामा
** 9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति मामले में चेयरमैन सहित सभी सदस्यों को देना होगा जवाब
चंडीगढ़ : हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने प्रदेश में 9455 जेबीटी की भर्ती के दौरान इंटरव्यू इलिजबिलिटी के नंबरों में अंतर सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और मेंबरों को इस बारे में अपना पक्ष रखने को तलब किया है।
हाईकोर्ट ने मामले की पूरी जानकारी भी मांगी है। अदालत ने मामले में आगामी सुनवाई तक टीचरों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने को भी कहा है। शनिवार को जस्टिस दीपक सिब्बल ने इस मामले में जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में दायर की थी। उस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इस मामले में सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों से जवाब मांगा है। इस भर्ती की मेरिट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हायर एजुकेशन प्राप्त आवेदकों ने दायर याचिका में कहा था कि नियमानुसार उन्हें हायर एजुकेशन के एडिशनल मार्क नहीं दिए गए। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए आवेदकों की दलील को गलत करार देते हुए कहा था कि उन्हें नियमानुसार नंबर दिए गए थे। कंप्यूटर पर चूक के चलते गलती हुई हालांकि बाद में यह गलती सुधार ली गई थी। सरकार ने यह भी कहा था कि आवेदकों के पास इसका कोई डॉक्युमेंट्री प्रूफ भी नहीं है। रिजल्ट कंप्यूटर पर फीड कर दिया गया था। इसी पर अब बोर्ड मेंबरों से इंटरव्यू में नंबर देने की प्रोसेस पर शपथ पत्र मांगे गए हैं। अदालत दांव पेच के चलते इन जेबीटी टीचर्स को नियुक्ति में समय लग सकता है। db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.