चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर टीचरों की दोबारा नियुक्ति के अपने
फैसले को सही बताया है। बृहस्पतिवार को उसने इस संबंध में हाई कोर्ट में
जवाब दाखिल कर दिया। वहीं बेंच ने प्रभावित टीचरों की पार्टी बनाने संबंधी
मांग को भी स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।1कैथल निवासी
अर्चना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश सरकार द्वारा हटाए गए
कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने आरोप
लगाया कि सरकार ठेके पर जो कंप्यूटर टीचर लगा रही है, उनमें योग्यता को
नजरअंदाज कर अयोग्य टीचरों को नियुक्त किया जा रहा है। याची के मुताबिक
प्रदेश सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए तीन प्राइवेट
कंपनियों को ठेके अलॉट किए थे। 2013 में सरकार ने ठेका रद कर दिया क्योंकि
तीनों कंपनियां योग्य टीचर व अन्य सुविधाएं देने में नाकाम रहीं। बाद में
यह मामला आर्बिटेटर के पास भी गया। कंपनियों ने ठेके पर लगाए गए टीचरों का
वेतन भी कई महीनों से जारी नहीं किया था। इसलिए सरकार ने इन टीचरों को हटा
कर नए तरीके से नियुक्ति का फैसला लिया। dj
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