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Saturday, 21 November 2015

जेबीटी की याचिका पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

** 6 माह में 6 हजार हस्ताक्षरों की जांच पर सवाल 
चंडीगढ़ : जेबीटी की भर्ती में हैंडराइटिंग मिलान में असफल करार देते हुए फर्जी भर्ती बताए गए शिक्षकों की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस दीपक सिब्बल की बेंच ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। 
याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा की गई इस भर्ती में याचियों को फंसाया जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सरकार द्वारा 9,041 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के बाद कुल 8,341 शिक्षकों ने नौकरी जॉइन की थी। इसी दौरान हाईकोर्ट में इस नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी शिक्षकों के अंगूठे के निशानों के मिलान के आदेश दिए थे। 7,965 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इसमें से 781 को फर्जी करार दिया गया और 6081 सैंपल ऐसे थे जिनका सही मिलान नहीं हो पाया था। हाईकोर्ट के आदेशों पर हस्ताक्षरों की जांच का फैसला लिया गया। 
याचिका में कहा गया कि हस्ताक्षरों के सैंपल लेने से पहले उन्हें इस बारे में बताया ही नहीं गया था। उनके हस्ताक्षर अंगूठे के निशान लेते हुए ही कोरे कागज पर लिए गए थे। वहीं विज्ञापन और प्रोस्पेक्ट में केवल अंगूठे के निशान की मिलान की बात कही गई थी कहीं भी हस्ताक्षरों के मिलान का जिक्र नहीं था।                                                                          db

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