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Monday, 24 October 2016

नई रेशनलाइजेशन प्रक्रिया : हाईकोर्ट के आदेश पर निदेशक आज करेंगे अध्यापकों से निजी सुनवाई

** शिक्षा विभाग में 9000 से अधिक पद होल्ड रखने के मामले में हाई कोर्ट ने दिए थे आदेश
भिवानी : शिक्षा विभाग में 9000 से अधिक पद होल्ड रखने के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश पर मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक आज सोमवार को अध्यापकों से निजी सुनवाई करेंगे। इसके बाद निदेशक 8 नवंबर को अदालत में शपथ पत्र पर इस मामले में जवाब देंगे। 
बता दें कि नई रेशनलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 9000 से अधिक पद होल्ड करने से खफा अध्यापकों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। इस पर हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक को जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मलिक ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया कि नई रेशनलाइजेशन प्रक्रिया में भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था। इसके अलावा आरटीई को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में 9000 से अधिक पदों को होल्ड पर रख लिया गया है। इससे अध्यापक खुद को असुरिक्षत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में टीजीटी और सीएंडवी की 37569 स्वीकृत पोस्ट हैं। इनमें 25895 पद पर नियमित शिक्षक और 2144 पद पर गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 28039 अध्यापक कार्यरत हैं। आरटीई के अनुसार प्रदेश में करीब 5728 की ओर जरूरत है। अध्यापक नेताओं ने बताया कि नई रेशनलाइजेशन पॉलिसी में भी आरटीई का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। आरटीई के अनुसार प्रदेश में करीब 38903 पदों की आवश्यकता है।

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