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Sunday, 9 October 2016

हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर हरियाणा के डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को लगाई फटकार

** डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को केस से जुड़े रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश 
** पूर्व में आवश्वासन पर किया था अवमानना याचिका का निपटारा, फिर भी नहीं माने गए आदेश
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर हरियाणा के डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आरएस खरब हाईकोर्ट के गुस्से का शिकार बन गए। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर खरख को केस के रिकॉर्ड के साथ हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। 
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिकॉर्ड देखने के बाद विचार किया जाएगा कि याचिका का निपटारा होने तक दोषी अधिकारी का वेतन अटैच किया जाए या नहीं। 1मामले में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए पलवल निवासी फज़रूद्दीन ने अधिवक्ता मोहम्मद अरशद के माध्यम से कहा कि याची की लंबित राशि को नई नीति के साथ जारी नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के पास याची का केस लगना है और ऐसे में याची की समस्याओं पर विचार कर इस पर फैसला लिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया।
अब फिर से अवमानना याचिका दाखिल करते हुए याची ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला बनता है। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है।

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