चंडीगढ़ : नियुक्ति के बाद नोटिस जारी कर सेवा समाप्त करने के फैसले के खिलाफ एक जेबीटी शिक्षक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि उसकी नियुक्ति 2011 की सूची के तहत मेरिट पर हुई है। अब संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर उसकी नियुक्ति रद कैसे की जा सकती है। याची ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि उसके खिलाफ जारी सेवा समाप्ति के नोटिस पर रोक लगाई जाए।
हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार को 2011 के 9455 जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि साल 2011 व 2013 के शिक्षकों की संयुक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाए। इस कारण प्रदेश के करीब 1260 शिक्षक मेरिट लिस्ट में नीचे चले गए और सरकार ने उनको हटाने के लिए नोटिस जारी करने शुरू कर दिए।
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