रोहतक : उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस बार दाखिले के लिए नया नियम बनाया है।
इसमें अब वे विद्यार्थी रेगुलर मोड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे जिन्होंने
बीच में दो साल से अधिक समय तक पढ़ाई छोड़ी है। पहले पढ़ाई के बीच में गैप
होने पर विद्यार्थी की ओर से एक शपथ पत्र दे दिया जाता था। लेकिन अब दो साल
से अधिक का गैप होने पर यह शपथ पत्र मान्य नहीं होंगे। इस नए नियम के कारण
अब उन विद्यार्थियों का कॉलेज में पढ़ने का सपना टूट गया है जो दो साल
पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अब दोबारा से कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना
चाहते हैं। हालांकि ऐसे विद्यार्थी डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा के
माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस बार
एडमिशन में नए नियम लागू किए गए। इसमें सभी कॉलेजों के लिए आनलाइन माध्यम
से दाखिले की शुरूआत हुई।
.

Breaking News
News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.