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Sunday, 25 June 2017

गृह जिलों में लौट सकेंगे शिक्षक

** अंतर जिला स्थानांतरण पॉलिसी का मसौदा बनाने में जुटा विभाग मंजूरी के बाद तबादले का तोहफा
चंडीगढ़ : लंबे समय से दूसरे जिलों में तैनात शिक्षकों को जल्द ही गृह जिले में वापसी का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग अंतर जिला स्थानांतरण पॉलिसी लाने की तैयारी में है। भाजपा सरकार में वर्ष 2015 के बाद ये दूसरा मौका होगा जब दूसरे जिलों में तबादला चाहने वाले अध्यापकों को इच्छित जिले में जाने की मुराद पूरी होगी। पॉलिसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है और सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।1शिक्षा विभाग द्वारा पिछले साल शुरू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का अभी उन अध्यापकों को लाभ नहीं मिल पा रहा जो दूसरे जिले में जाना चाहते है। इसके लिए अंतर जिला स्थानांतर पॉलिसी ही एकमात्र विकल्प है। अब आने वाली अंतर-जिला स्थानांतरण पॉलिसी की क्या रूप रेखा होगी, इसको लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है। गंभीर बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग श्रेणी के साथ साथ केवल सेना, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिक और अधिकारियों की प}ियों को ही कपल केस के तौर पर तरजीह दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि अंतर जिला स्थानांतरण पॉलिसी पर विचार विमर्श जारी है।

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