नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के सभी निजी व सरकारी
स्कूलों के परिसरों में 10 दिन के भीतर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने का
निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जवाद रहीम ने कहा कि मानसून आने वाला है,
स्कूल प्रशासन को इस तरफ ठोस कदम उठाने चाहिए। स्कूल प्रशासन वर्षा जल
संचयन प्रणाली स्थापित करने के बाद इस बारे में रिपोर्ट दायर करें, जो
स्कूल ऐसा करने में नाकाम रहेगा नोटिस जारी कर उसपर बीस हजार रुपये
जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद इस रकम को बढ़ाया भी जा सकता है। एनजीटी ने
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण व दिल्ली जल बोर्ड को उन स्कूलों का दौरा कर
रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है जिन्होंने अपने यहां वर्षा जल संचयन
प्रणाली स्थापित कर ली है। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। पेश मामले
में महेश चंद्र सक्सेना ने ये याचिका दायर की है। याची का दावा है कि
अधिकांश स्कूल व सोसायटी में वर्षा जल संचयन प्रणाली नहीं है।
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