चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग जेबीटी को नियुक्ति पत्र जारी कर प्रदेश के 1259 जेबीटी को
कारण बताओ नोटिस देकर सेवाएं समाप्त करने का फैसला सुना दिया। इसकेे खिलाफ
एक याचिका पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए प्रदेश
सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जस्टिस एजी मसीह ने मामले में 26 जुलाई
के लिए सुनवाई तय की है। कुरुक्षेत्र निवासी वीरेंद्र कुमार ने याचिका में
कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2011 की सूची के तहत मेरिट पर की है। अब
कंबाइन मेरिट लिस्ट बनाकर उसकी नियुक्ति रद्द कैसे की जा सकती है। मांग की
कि उसके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई जाए। सरकार वर्ष 2011 में
एचटेट पास करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दे रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट
ने सरकार को साल 2011 2013 में एचटेट टीचर की संयुक्त मेरिट सूची जारी
करने के आदेश दिए थे।
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