** जेबीटी नियुक्ति मामला : ज्वाइंट मेरिट लिस्ट से बाहर हुए 1259 जेबीटी कर रहे थे विरोध
** हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को
राजधानी हरियाणा/करनाल : ज्वाइंटकट ऑफ की वजह से नौकरी से
निकाले जाने वाले उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए नोटिस पर
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने 6 जून को यह
नोटिस जारी कर जेबीटी से जवाब मांगा था कि क्यों उन्हें नौकरी से निकाला
जाए। यह जवाब 9 जून तक मांगे गए थे। इसी बीच जेबीटी ने इसका जवाब देने की
बजाय नोटिस को कोर्ट में चैलेंज किया तो सोमवार को कोर्ट ने रोक लगा दी है।
नोटिस से जेबीटी उत्साहित हैं। कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने
जेबीटी की ज्वाइंट मेरिट लिस्ट बनाई। इस वजह से 1259 जेबीटी कटऑफ से बाहर
हो गए थे। मेरिट से बाहर हुए जेबीटी करनाल में ज्वाइनिंग की मांग को लेकर
प्रदर्शन कर रहे थे। नोटिस पर स्टे को जेबीटी सकारात्मक तरीके से ले रहे
हैं। इस केस की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। हालांकि जेबीटी आंदोलनकारियों
का नेतृत्व कर रहे प्रेम अहलावत ने दावा किया कि कोर्ट ने नौकरी से
निकालने पर रोक लगाई है।
करनाल : नवनियुक्त जेबीटी ने आमरण अनशन तोड़
दिया है। चंड़ीगढ़ हाई कोर्ट से स्टे की सूचना मिलते ही नवनियुक्त जेबीटी के
चेहरे खुशी से खिल उठे। हर कोई खुशी से झूमने लगा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक
संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने आमरण अनशन पर बैठे 21 जेबीटी को जूस
पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
उम्मीद बाकी
जानकारों का कहना है कि
एफएसएल में जो अंगूठा मिलान के वक्त संदिग्ध केस मिले हैं, यदि उनका
निपटारा जल्द हो जाए तो 1259 जेबीटी को तुरंत ज्वाइनिंग मिल सकती है। सरकार
को इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। विभाग के सूत्रों के मुताबिक एफएसएल ने
1500 पदों को संदेह की श्रेणी में रखा है।
हमें आर्डर की कापी नहीं मिली, मिलने के बाद ही बताया जा सकता है आगे क्या होगा ?
इधर,शिक्षा विभाग के एसीएस पीके दास ने बताया कि आर्डर के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या, इसकी जानकारी अभी
नहीं मिली है। कोर्ट की ओर से जो भी आर्डर होगा, हम उसे मानेंगे। लेकिन
आर्डर मिल जाए इसके बाद इस पर कानूनी राय लेकर ही आगे कदम उठाया जाएगा।
विशेषज्ञों की राय : नोटिस पर स्टे से ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद कम
:
कोर्ट ने नोटिस पर जो स्टे दिया इससे जेबीटी को फौरी राहत भले ही मिलती नजर
रही हो, लेकिन इसका बड़ा फायदा होता नजर नहीं रहा है। विशेषज्ञों का कहना
है कि क्योंकि कोर्ट ने ही जेबीटी भर्ती की ज्वाइंट मेरिट लिस्ट बनाई थी।
इस वजह से ही 1259 जेबीटी बाहर हुए हैं। कोर्ट ने ज्वाइंट लिस्ट पर कोई रोक
नहीं लगाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने जेबीटी की संख्या भी नहीं बढ़ाई।
इसलिए कटऑफ से बाहर हुए जेबीटी एडजेस्ट होना थोड़ा कठिन है।
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