चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन छात्रों को राहत
दे दी जिनको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने दो विषय में फेल होने
के कारण कंपार्टमेंट के फार्म भरने की इजाजत नहीं दी थी। हाई कोर्ट ने
याचियों को प्रोविजनल तौर पर कंपार्टमेंट के फार्म भरने की इजाजत देते हुए
सरकार व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पूर्व में दो विषय में फेल होने पर छात्रों को अगली क्लास में प्रवेश मिल
जाता था और उनका परिणाम फेल की बजाय कंपार्टमेंट दिखाया जाता था। हरियाणा
विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ फतेहाबाद निवासी सोनू व अन्य
ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने सभी याचियों को प्रोविजनल
तौर पर फार्म भरने की छूट दे दी है।
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