सिरसा :अब खंड या जिला शिक्षा कार्यालय में आने वाले हर कर्मचारी को मूवमेंट रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बिना मूवमेंट रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराए कोई भी कर्मचारी दफ्तर में चक्कर नहीं लगा सकता है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर इसे सख्ती से पालना करने को कहा है। अगर कोई कर्मचारी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।
यह आदेश 15 दिन पूर्व शिक्षकों व जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय के कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के बाद लिया गया है। मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बिना मूवमेंट रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कोई भी कर्मी कार्यालय में दाखिल नहीं हो सकता है। यदि कोई भी कर्मचारी बिना मूवमेंट रजिस्टर में उपस्थित दर्ज कराए कार्यालय में दाखिल होता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। निजी कार्य के लिए कार्यालय में आने वाले कर्मचारी को सीधे संबंधित सीटों पर नहीं जाने ही हिदायत दी गई है। इसके लिए सबसे पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलना होगा। विभाग के अधिकारियों के आदेश के बिना वे किसी भी सीट या कर्मचारी के पास नहीं जा सकते। यदि कोई भी कर्मचारी दफ्तरी कार्य से आए तो उसके लिए उनको आदेश की प्रति साथ लेकर आना होगा।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉ. मधु मित्तल ने बताया कि आदेश की प्रति जिला कार्यालय के बोर्ड पर चस्पा दी गई है। वहीं सभी खंड शिक्षा कार्यालय को भी भेजा गया है। ...db
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