चंडीगढ़ :नियुक्तिपत्र पाने की बाट जोह रहे गुरुजनों के लिए बुरी खबर है। प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में कहा है कि नियुक्ति प्रकिया पर रोक के लिए दायर याचिका पर चल रही सुनवाई पूरी होने तक किसी भी टीचर को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील इंद्र पाल गोयत ने चीफ जस्टिस की खंडपीठ को बताया कि हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड ने जिन पीजीटी टीचरों के परिणाम घोषित कर दिए हैं, शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति प्रकिया शुरू कर दी है। हालांकि हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को भर्ती प्रकिया जारी रखने व नए परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इस तरह अदालत ने केवल भर्ती प्रकिया जारी रखने का आदेश दिया था न कि नियुक्ति करने की छूट दी थी। गोयत ने आरोप लगाया कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को अपने तरीके से तोड़ मरोड़कर सफल उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र की जांच व नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस पर एडवोकेट जनरल हवा सिंह ने खंडपीठ के सामने अंडरटेकिंग दी कि सरकार केवल चयनित उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की जांच करेगी, किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ..dj
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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