** विभाग ने कुछ शर्ते व नियम किए हैं तय
फतेहाबाद : प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विभाग ने एक अच्छा फैसला लिया है। अब सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक पढ़ा सकेंगे। इसके लिए पेंशन के अलावा वेतन भी दिया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को सेवा के लिए सात साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लेकिन पुनर्नियुक्ति का लाभ लेने के लिए विभाग ने कुछ शर्ते भी रखी हैं। नियम को लागू करने के लिए सभी मौलिक जिला अधिकारियों के नाम पत्र भी जारी हो चुका है। सेवानिवृति के बाद भी सेवा करने का मौका सिर्फ शिक्षकों को ही मिलेगा। लिपिक वर्ग या अन्य कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले सकते। नियमानुसार रिटायरमेंट की उम्र 55 साल है। तीन साल अतिरिक्त समय होता है। नए आदेशों के तहत शिक्षक 65 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक आवेदन डीईओ कार्यालय में जमा कराना होगा।
यह हैं शर्ते
1. महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पिछले दस साल का परीक्षा परिणाम के 70 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
2. शिक्षक पर किसी तरह के आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के गंभीर आरोपों की जांच भी नहीं चल रही हो। तभी सेवा का मौका दिया जाएगा।
3. इसके अलावा मेडिकल फिटनेस का भी प्रमाण देना होगा। किसी ऐसे शिक्षक को लाभ नहीं मिलेगा, जो शारीरिक रूप से अनफिट घोषित कर दिया गया हो। इसके अलावा भी कुछ शर्ते हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है।
ये होगा वेतनमान
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 16 हजार 890 रुपये
टीजीटी व भाषा अध्यापक 14 हजार 830 रुपये
प्राइमरी टीचर 13 हजार 500 रुपये
पेंशन मिलती रहेगी
इस योजना के तहत वेतन के अलावा शिक्षक को सेवानिवृति के बाद मिलने वाली पेंशन व अन्य लाभ मिलते रहेंगे। पुनर्नियुक्ति शिक्षक की इच्छा पर की जाएगी। इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति के बाद शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। स्कूल में प्रबंधन जैसी जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा। इन शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में लगाया जाएगा, जहां कई बार शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाता है। कई बार किसी शिक्षक का पद ही खाली हो जाता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूलों में किसी सूरत में पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। dj
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