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Friday, 3 January 2014

एससी छात्रों की परीक्षा फीस के बारे में शिक्षा बोर्ड सख्त


भिवानी : परीक्षा फीस में छूट लेने के लिए अब स्कूलों के मुखिया को सत्यापित प्रफोर्मा भरकर भेजना होगा। साथ ही सामान्य वर्ग से संबंधित परीक्षार्थियों की बकाया फीस वसूली के आदेश भी दे दिए गए हैं। शिक्षा बोर्ड प्रशासन को शक है कि स्कूल मुखिया एससी वर्ग के छात्रों की परीक्षा फीस में गड़बड़ी कर रहे हैं। 
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रवक्ता ने यहां जारी बयान में कहा कि कुछ सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों ने दसवीं एवं बारहवीं परीक्षा वर्ष 2013-2014 के लिए आनलाइन भेजे गए आवेदन पत्रों में, परीक्षा शुल्क छूट हेतु, अनुसूचित, पिछड़ी जाति के परीक्षार्थियों की संख्या ठीक नहीं भेजी है।
उन्होंने कहा कि यह कानूनन अपराध है। क्योंकि आनलाइन भेजे गए प्रलेख एवं डाक द्वारा भेजे गए प्रलेख की वैधता कानूनन एक समान है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि उक्त सभी विद्यालय इस सम्बन्ध में बोर्ड वेबसाइट पर डाले गए एससी व बीसी छात्रों के प्रोफार्मा को पूर्ण रूप से भरकर तथा संस्था मुखिया से सत्यापित करवा कर अपने जिले के जिला समन्वय केन्द्र पर 10 जनवरी तक जमा करवाएं। इसके बाद सभी विद्यालयों में, परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क में छूट सम्बन्धी रिकार्ड की जांच की जाएगी तथा जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उक्त विद्यालयों से सम्बन्धित वे सभी परीक्षार्थी जो कि परीक्षा शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट (एससी/बीसी व गरीबी छूट) के पात्र नहीं थे और उनका परीक्षा शुल्क सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा किसी भी कारण से निर्धारित बैंकों में चालान के माध्यम से जमा नहीं करवाया गया था। इस प्रकार के मामलों का बकाया परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जोकि सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को देय हो, बोर्ड वेबसाइट पर डाले गए उक्त वर्णित प्रोफार्मा के साथ जमा करवाना आवश्यक है। इस प्रकार का बकाया परीक्षा शुल्क कोई भी विद्यालय अपनी सुविधा अनुसार बोर्ड मुख्यालय पर दस्ती भी जमा करवा सकता है।
                    dj

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