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Thursday, 13 February 2014

नई अधिसूचना पर फिलहाल नहीं होगी कर्मचारियों की पदोन्नति

** हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस
चंडीगढ़ : हरियाणा में फोर्थ क्लास से थर्ड क्लास में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए टेन प्लस टू की न्यूनतम योग्यता की शर्त संबंधी अधिसूचना को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देकर खारिज करने की मांग की गई है। जस्टिस एजी मसीह ने हरियाणा सरकार को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए फिलहाल इस अधिसूचना के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति लाभ न देने के निर्देश दिए। सुभाष चंद्र व अन्य कर्मचारियों की तरफ से दाखिल याचिका में 11 अक्टूबर 2013 और 23 जनवरी 2014 की अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है, इसमें फोर्थ क्लास से थर्ड क्लास में पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता टेन प्लस टू कर दी गई। इससे पहले न्यूनतम योग्यता दसवीं थी। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा में हजारों ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जो सिर्फ दसवीं पास हैं। 
उन्हें सरकारी सेवाएं देते हुए कई साल बीत गए हैं। सरकार की नई अधिसूचना के बाद यह कर्मचारी पदोन्नति लाभ से वंचित हो गए हैं। मौजूदा समय में सैकड़ों कर्मचारियों की पदोन्नतियां लंबित हैं। ऐसे में अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। 
याचिका में कहा गया कि नए नियमों व अधिसूचना को नव नियुक्त कर्मचारियों पर ही लागू किया जाए।                                                          db

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