.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Thursday, 13 February 2014

असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर सरकार ने समय मांगा

चंडीगढ़ . हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए तय पात्रता के मामले में प्रदेश सरकार ने विचार के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से समय दिए जाने की मांग की है। जस्टिस जसबीर सिंह व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने मामले पर सोमवार के लिए सुनवाई तय की है। अम्बाला निवासी राजीव व अन्यों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 24 जनवरी 2014 को विज्ञापन जारी कर 1396 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए 30 सितंबर 2013 की अधिसूचना का हवाला देते हुए नेशनल इलिजबिलिटी टेस्ट या स्टेट इलिजबिलिटी टेस्ट पास करने वालों को ही आवेदन के योग्य ठहराया गया था। याचिका में अधिसूचना खारिज करने की मांग करते हुए कहा गया कि वे पीएचडी धारक हैं। ऐसे में उन्हें इस पद के लिए आवेदक माना जाए।                                          db

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.