चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों को व्यापारिक संस्थान घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही बैंच ने इस मामले में हरियाणा सरकार को 2 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। आइडियल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उक्त आदेश दिए। हरियाणा सरकार द्वारा 8 जून 2011 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी जिसके तहत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थान पंजाब शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के दायरे में ला कर व्यापारिक संस्थान घोषित कर दिया था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सतपाल जैन ने चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ को बताया कि इस तरह का एक्ट बिहार में भी लागू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था। dj
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