चंडीगढ़ : हरियाणा में 13 साल से नौकरी कर रहे चौटाला सरकार के समय भर्ती 2862 जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) का भविष्य अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। शुक्रवार को प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि सरकार इस मामले में हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगा वह मान्य होगा। जस्टिस जसबीर सिंह व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने मामले पर 15 जुलाई के लिए अगली सुनवाई तय की है। नौकरी कर रहे शिक्षकों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें नौकरी में बने रहने दिया जाए। उम्मीदवारों के स्तर पर भर्ती में अनियमितताओं की कोई शिकायत नहीं है। इससे पहले 8 जनवरी को हाईकोर्ट के जस्टिस के कण्णन ने भर्ती पर दिए फैसले में कहा था कि मेधावी उम्मीदवारों को नियुक्ति न देना यह दर्शाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया मेंं खामियां रहीं। कुल 3206 जेबीटी को नियुक्ति दी गई थी। इनमें से 221 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके नंबर कम किए गए। बावजूद इसके मेरिट सूची में इन उम्मीदवारों ने जगह बनाई और इनका चयन हो गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये उम्मीदवार नौकरी में बने रहने के हकदार हैं। इनके अलावा 123 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम चयन के लिए तैयार की गई दोनों सूचियों मेंं था। इन उम्मीदवारों को छोड़ अन्य सभी को नौकरी से बाहर किया जाए। db
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