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Friday, 10 April 2015

नौंवी कक्षा तक दाखिले के लिए जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं

मंडी आदमपुर : सरकारी और निजी स्कूलों में नौंवी कक्षा तक दाखिले के समय जाति से संबंधित प्रमाण-पत्र मांगे जा रहे हैं। दाखिले के समय ऐसे प्रमाण पत्रों की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में आदमपुर के तहसीलदार ओमप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी जिला उपायुक्तों सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को जारी पत्र में रिहायशी/आय प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए आदेश जारी हुए थे। 
कॉलम 7 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत नौंवी कक्षा तक विभिन्न लाभ प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के मामले में सरपंच, नंबरदार, नगर पार्षद द्वारा सत्यापन किए जाने के उपरांत हेड मास्टर द्वारा यह लाभ प्रदान किए जाएंगे तथा स्कूल प्राधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिए परिधि राजस्व अधिकारी तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दाखिले के इस समय में आदमपुर तहसील परिसर में ऐसे बच्चों की भीड़ लगी रहती है जो इस तरह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रहे है। उन्होंने अभिभावकों, बच्चों स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए कि वे सरकार के नियमों की पालना करते हुए बच्चों का मार्गदर्शन करें।                                                                            dbhsr

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