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Wednesday, 8 June 2016

134ए पर 4 जुलाई तक सुनवाई स्थगित

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 134ए के मामले में फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई तक स्थगित कर दी हैं। इस मामले में याची के वकील पंकज मैनी ने हरियाणा सरकार द्वारा 134ए के तहत स्कूलों को गरीब छात्रों को प्रवेश देने के आदेश को चुनौती दी है। पंकज मैनी ने बैंच को बताया कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 134ए के तहत प्रवेश देने के लिए स्कूलों को मजबूर कर रही है। मैनी ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को 10 प्रतिशत सीट व जिस स्कूल को हुडा की तरफ से जमीन अलॉट की गई है उसे 20 प्रतिशत सीट पर 134ए तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने के आदेश जारी कर दिए। इन सीटों प्रवेश की एवज में सरकार ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी नीति के तहत भुगतान करने का आदेश जारी किया।                                                                        dj

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