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Monday, 10 February 2014

शिक्षा विभाग नहीं मान रहा कोर्ट के आदेश

भिवानी : प्रदेश में शिक्षा के मूल अधिकार के प्रति अभियान चलाने वाली संस्था दो जमा पांच ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग व इसके अधिकारी निजी शिक्षण संस्थाओं में बीपीएल परिवारों के दाखिलों को लेकर न्यायालय के आदेशों की भी पालना करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं।
दो जमा पांच जन आंदोलन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्यवीर सिंह व सदस्यों राजेश मित्तल, राजेश प्रजापत, जयभगवान, शेर सिंह, कालू कलियाणा, रविंद्र खातीवास, अजय इत्यादि ने बताया कि गत 20 नवंबर, 2013 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संजय कुमार ने अपने आदेशों में प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वह नियम 134ए के तहत समाचार पत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर व बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए प्रदेश के निजी विद्यालयों में खाली सीट तथा फीस माफी का विज्ञापन प्रकाशित करवाएंगे ताकि प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके। लेकिन सरकार तथा शिक्षा विभाग ने   न्यायालय के आदेशों पर अब तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है।                                                             dt

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