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Tuesday, 20 May 2014

जेबीटी भर्ती मामले में एकल बेंच के आदेश पर रोक जारी


चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3206 जूनियर बेसिक ट्रैंड टीचर्स (जेबीटी)टीचर में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति करने के हाईकोर्ट की एकल बैच के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकल बैंच के आदेश पर रोक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 30 मई तक स्थगित कर दी। पिछली सुनवाई के दौरान बैंच ने प्रभावित जेबीटी टीचर समेत याचिकाकर्ता पक्ष के साथ कोई ऐसी नीति बनाने को कहा जिससे इन सभी पक्ष के हित में निर्णय हो। इस मामले में बैंच ने प्रतिक्रिया कि थी की इन टीचरों को लगे हुए चौदह साल के करीब हो गए है। अगर इनको सीधे तौर पद हटाया जाता है तो इनके परिवार प्रभावित होगे। बैंच ने हरियाणा सरकार को कहा कि वो इस समस्या का समाधान निकाले या तो इनको राहत देते के लिए कोई नीति बनाए। गौरतलब है कि इन टीचर भर्ती मामले में ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल में है। सोमवार को हरियाणा सरकार ने बैंच से इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ समय देने की मांग की जिस पर बैंच ने सुनवाई 30 मई तक स्थगित कर दी।                                                  dj

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