चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 11 मई को होने वाली राष्ट्रीय टैलेंट सर्च परीक्षा पर रोक लगा दी है। जस्टिस जीएस संधावलिया ने यह आदेश अरुंधति दीक्षित एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।
याचिका में बताया गया था कि हरियाणा के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा गत वर्ष 17 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय टैलेंट सर्च परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। 15737 से 85 छात्रों का चयन किया जाना था। नतीजे सामने आए तो राज्य की 85 सीट्स में से 76 सीट्स सिर्फ तीन शिक्षण संस्थानों के छात्रों को मिली। dj
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