फरीदाबाद : अदालती आदेशों के बावजूद दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट को मास्टर आफ एप्लाइड मैनेजमेंट कोर्स की मान्यता न देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महर्षि दयानन्द यूनिर्वसिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार व कालेज डीन के खिलाफ अदालती आदेश की अवमानना के नोटिस जारी किए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट को वर्ष 2011-12 में एमबीए व एमएएम के कोर्स चलाने के लिए एआईसीटीई के आदेशों पर आई.पी. यूनिर्वसिटी द्वारा मान्यता दी गई थी। आई.पी. यूनिर्वसिटी द्वारा मान्यता देने पर हरियाणा सरकार ने दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट को महर्षि दयानन्द यूनिर्वसिटी के तहत ही संचालित करने बावत दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हरियाणा सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर 27 अगस्त, 2012 को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अपने फैसले में कहा कि इंस्टीट्यूट को एमडीयू द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बैंच द्वारा दिए गए फैसले के बाद एमडीयू ने इंस्टीट्यूट को एमबीए कोर्स चलाने की तो मान्यता दे दी किन्तु एमएएम कोर्स चलाने बावत कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जबकि डबल बैंच द्वारा इंस्टीट्यूट को मान्यता देने के आदेश दिए थे। एमडीयू द्वारा इंस्टीट्यूट को एमएएम कोर्स चलाने के बावत कोई दिशा-निर्देश जारी न करने पर इंस्टीट्यूट द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की। इंस्टीट्यूट द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर गौर फरमाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने महर्षि दयानन्द यूनिर्वसिटी के वाइस चांसलर हरस्वरूप चहल, रजिस्ट्रार एस.पी. वत्स व कालेज डीन डा. दलीप सिंह के खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना करने के आदेश जारी किए है।..DT
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