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Saturday, 30 November 2013

1983 पीटीआई की भर्ती रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

** पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर शीर्ष कोर्ट का स्टे 
सोनीपत/पानीपत : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 1983 पीटीआई (फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स) को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को पीटीआई भर्ती रद्द करने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। फिलहाल इनकी नौकरी बनी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। स्टे मिलने से प्रदेश भर में पीटीआई वर्ग में बड़ी खुशी है। 
भर्ती पर उठे थे सवाल
हाईकोर्ट में कहा गया था कि सैकड़ों चयनित उम्मीदवारों का शैक्षिक रिकॉर्ड बेहद खराब है। ऐसे में मौखिक परीक्षा पर नियुक्ति कर ली गई। 90 फीसदी मेधावी उम्मीदवारों के मौखिक परीक्षा में 30 में से 10 नंबर भी नहीं आए। यह भी आरोप लगा कि इंटरव्यू के लिए तय 25 अंक को बदलकर 30 कर दिया गया। इसी के मद्देनजर 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने पीटीआई भर्ती रद्द कर दी।            db


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