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Friday, 29 November 2013

अध्यापकों और शिक्षाकर्मियों की एसीआर के लिए पॉलिसी जारी


चंडीगढ़ : प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक, कला व भाषा अध्यापक, मुख्य अध्यापक और पीजीटी की वार्षिक गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) लिखने के संबंध में सरकार ने पॉलिसी बना दी है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षकों की एसीआर प्राथमिक हेड टीचर लिखेंगे जिसकी समीक्षा मौलिक हेड शिक्षक करेंगे और स्वीकार्य अथॉरिटी स्कूल प्रमुख होंगे। मौलिक हेड मास्टर की एसीआर मुख्य अध्यापक या प्रिंसिपल द्वारा शुरू होगी। इसकी समीक्षा खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी करेंगे और स्वीकार्य अथॉरिटी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी होंगे। पीजीटी के मामले में यह क्रमश: प्रिंसिपल, खंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। गणित एवं विज्ञान विशेषज्ञों की एसीआर डिप्टी डीईओ लिखेंगे जिसकी समीक्षा डीईओ करेंगे और स्वीकार्य अथॉरिटी अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) होंगे। सहायक शिक्षा अधिकारी के मामले में डिप्टी डीईओ पहल करेंगे और डीईओ रिपोर्ट स्वीकार करेंगे। मुख्याध्यापक व प्रिंसिपल की एसीआर खंड जिला शिक्षा अधिकारी लिखेंगे। समीक्षा डिप्टी डीईओ करेंगे और डीईओ रिपोर्ट स्वीकार करेंगे।            db

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